SSC Mahapack 2.0 Batch 2025-26 (Bilingual)
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10 Apr 2025 12:04 PM
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1.
पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर आतंकियों के कायराना हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ राजनयिक रिश्तों में कटौती करते हुए पांच बड़े फैसले किए। इन्हें सीमा पार से चलाए जा रहे आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। पीएम नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठक में भारत ने पाकिस्तान के साथ वर्ष 1960 में किए गए सिंधु जल समझौते को रोकने का फैसला किया। पाकिस्तान जब तक सीमा पार आतंकवाद पर ठोस कार्रवाई नहीं करेगा, तब तक यह समझौता रुका रहेगा। इस फैसले की अहमियत इस बात से समझी जा सकती है कि पूर्व में दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति में भी भारत ने सिंधु जल समझौते को रद नहीं किया था। सीसीएस बैठक में संकल्प भी लिया गया कि पहलगाम हमले के दोषियों को दंडित किया जाएगा और उनके आकाओं को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इस बीच सरकार ने रक्षा मंत्री राजनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। -
2.
जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस अगस्टीन जार्ज मसीह की पीठ ने इस बात पर आपत्ति व्यक्त की कि नकदी के बदले नौकरी घौटाले से जुड़े मनी लांडिंग केस में जमानत मिलने के कुछ दिनों बाद ही बालाजी को तमिलनाडु में कैबिनेट मंत्री के तौर पर बहाल कर दिया गया था। पीठ ने कहा, 'इस बात की गंभीर आशंका है कि आप हस्तक्षेप करेंगे और गवाहों को प्रभावित करेंगे। आपकी पद (मंत्री) और आजादी में से किसी को चुनना होगा। आप जो भी चुने हमें बता दीजिए। शीर्ष अदालत ने पूर्व फैसले का हवाला दिया जिसमें दर्ज किया गया था कि उन्होंने लोगों को अपने विरुद्ध शिकायतें वापस लेने के लिए मजबूर किया। साथ ही कहा कि जमानत देने का मतलब गवाहों को प्रभावित करना नहीं था। अतीत में भी आपने गवाहों को प्रभावित किया था। इसलिए आपकी दोनों विकल्पों में से एक चुनना होगा। मंत्री के तौर पर आपके विरुद्ध ऐसे कठोर निष्कर्ष दर्ज किए गए हैं। शीर्ष अदालत मामले के गवाहों को प्रभावित करने के आधार पर बालाजी की जमानत रद करने को मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
3.
केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विकसित भारत के विजन की आधारशिला है और यह एक मजबूत और स्थिर भारत के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाएगा। वह आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में 'स्टूडेंट्स फार बन नेशन, बन इलेक्शन' कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जिसमें देशभर के वर्तमान और पूर्व छात्र नेताओं ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि यह केवल चुनावी खर्च और आचार संहिता का विषय नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक स्थिरता, सुशासन और देश के विकास को नई दिशा देने का माध्यम है।
4.
राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था से जुड़े दो शीर्ष अधिकारियों ने सड़क निर्माण में गुणवत्ता पर जोर देते हुए अफसरों से कहा हैं कि वे उद्घाटन में जल्दबाजी न करें। खासकर उच्च प्राथमिकता वाले उन प्रोजेक्टों में गुणवत्ता पर खास ध्यान रखने के लिए कहा गया है जिनका उद्घाटन प्रधानमंत्री करते हैं। अफसरों से कहा गया है कि वे ऐसे प्रोजेक्टों का जल्दी उद्घाटन कराने के बजाय दो-तीन माह और रुक जाएं एवं निर्माण संबंधी खामियों को दूर कर लें। एनएचएआइ के चेयरमैन संतोष यादव ने हड़बड़ी में उद्घाटन के कारण किरकिरी से बचने के लिए प्रोविजनल कंप्लीशन सर्टिफिकेट यानी अस्थायी पूर्णता प्रमाणपत्र जारी नहीं करने के लिए कहा है।
5.
सुप्रीम कोर्ट ने तीन व्यक्तियों को सजा की समीक्षा और संशोधन करने में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को "पूर्णतया अस्वीकार्य" बताते हुए खारिज कर दिया। बुधवार को जस्टिस बीआर गवई और आगस्टीन जार्ज मसीह की पीठ ने पूर्ववर्ती दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 362 का हवाला देते हुए कहा, प्रविधान के अनुसार एक बार किसी मामले के निपटारे के लिए निर्णय व अंतिम आदेश पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद, किसी भी कोर्ट को लिपिकीय या अंकगणितीय त्रुटि ठीक करने के अलावा उसमें बदलाव या समीक्षा को अनुमति नहीं है।
6.
हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। भारत की पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण स्वशासन और विकास की आधारशिला है। यह ग्रामीण भारत को सशक्त करने और लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम है। 73वें संवैधानिक संशोधन (1993) के तहत लागू पंचायती राज एक्ट ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देकर ग्रामीण शासन में क्रांति लाई। इस एक्ट ने महिलाओं के लिए कम से कम 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया, जिसे कई राज्यों ने बाद में 50 प्रतिशत तक बढ़ाया, जिससे लैंगिक समानता और समावेशिता की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठा। यह नारी सशक्तीकरण का मील का पत्थर साबित हुआ, जिसने ग्रामीण महिलाओं को नेतृत्व की मुख्यधारा में लाने का मार्ग प्रशस्त किया। हालांकि यह व्यवस्था संसाधनों की कमी, प्रशासनिक कमजोरियों और पितृसत्तात्मक मानसिकता जैसी चुनौतियों से जूझ रही है।
7.
सरकार के समर्थन से भारतीय एमएसएमई को अमेरिका के बाजार में रोजमर्रा के सामान का निर्यात करने का बड़ा अवसर मिल सकता है। अमेरिका किचनवेयर से लेकर टे `बलवेयर, प्लास्टिक आइटम, टूल्स, ताले, लैंप, हेयर क्लिपर, पटाखे जैसे छोटे-छोटे आइटम का सालाना 148 अरब डालर का आयात करता है और इस आयात में 72 प्रतिशत हिस्सेदारी चीन की है।
8.
दस लाख रुपये से अधिक कीमत वाले हैंडबैग, कलाई घड़ी, जूते और स्पोर्ट्सवियर (खेल-कूद के पहनने वाले उत्पाद) जैसे लक्जरी सामान पर अब एक प्रतिशत 'स्त्रोत पर कर संग्रह' (टीसीएस) लगेगा। आयकर विभाग ने 22 अप्रैल, 2025 से 10 लाख रुपये से अधिक की विशिष्ट लक्जरी वस्तुओं की बिक्री पर एक प्रतिशत की दर से टीसीएस की प्रयोज्यता को अधिसूचित किया है। लक्जरी (विलासिता वाली) वस्तुओं के लिए टीसीएस प्रविधान वित्त अधिनियम, 2024 के माध्यम से जुलाई, 2024 में प्रस्तुत बजट के भाग के रूप में पेश किया गया था।
9.
विश्व बैंक ने बुधवार को वैश्विक आर्थिक कमजोरी और नीति अनिश्चितता के बीच चालू वित्त वर्ष (2025-26) के लिए भारत के वृद्धि अनुमान को 0.4 प्रतिशत घटाकर 6.3 प्रतिशत कर दिया। पिछले अनुमान में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की वृद्धि दर 6.7 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था। विश्व बैंक ने अपने द्विवार्षिक क्षेत्रीय दृष्टिकोण में कहा कि भारत में वित्त वर्ष 2024-25 में वृद्धि निराशाजनक रही, क्योंकि निजी निवेश में धीमी वृद्धि हुई तथा सार्वजनिक पूंजीगत व्यय सरकारी लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सके।
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